सरकारी आपूर्ति सेवा

एच.पी. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड सरकारी नीति

A. सरकारी नीति से संबंधित उद्देश्य एवं लक्ष्य

  • सरकारी विभागों अथवा अर्द्ध-सरकारी निकायों के साथ लेन-देन में हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (HPKVIB) की विभिन्न बिक्री इकाइयों के लिए एक समान कमीशन दरें लागू करना।
  • बिक्री क्षेत्र में संयुक्त संचालन तथा लाभ साझेदारी के लिए किसी भी कंपनी, फर्म अथवा व्यक्ति के साथ समझौता करना, जो निर्माण अथवा व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न हो और जिसे HPKVIB के विपणन नेटवर्क, जिसमें सरकारी बिक्री भी शामिल है, के माध्यम से सुविधाजनक रूप से संचालित किया जा सके।

B. नीति का दायरा

HPKVIB की ओर से ऑर्डर प्राप्त करने वाले निजी कंसाइनर
सरकारी विभागों अथवा अर्द्ध-सरकारी निकायों के लिए कंसाइनरों द्वारा प्राप्त एवं निष्पादित ऑर्डरों से संबंधित बिक्री (न्यूनतम बिक्री गारंटी सहित अथवा बिना)

  • प्रेस में प्रकाशित खुले टेंडरों अथवा कोटेशन में भागीदारी के माध्यम से बिक्री (Non-MSG)।
  • प्रेस में प्रकाशित न किए गए सीमित टेंडरों अथवा कोटेशन में भागीदारी के माध्यम से बिक्री (Non-MSG)।

C. संचालन संबंधी व्यवस्थाएँ

कमीशन/हैंडलिंग शुल्क की दरें
बिक्री संभावनाओं एवं बाजार प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए सरकारी बिक्री के लिए निम्नलिखित कमीशन दरें प्रस्तावित हैं:

  • बोर्ड सरकारी विभागों अथवा अर्द्ध-सरकारी निकायों के उत्पादों की बिक्री पर 10% कमीशन वसूल करेगा (Non-MSG)।
  • ऐसे मामलों में जहाँ कंसाइनरों द्वारा टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से ऑर्डर प्राप्त एवं निष्पादित किए जाते हैं (Non-MSG), बोर्ड निम्नानुसार कमीशन वसूल करेगा:
    • ₹2 लाख तक के आपूर्ति आदेश: 10%
    • ₹2 लाख से ₹10 लाख तक के आपूर्ति आदेश: 8%
    • ₹10 लाख से अधिक के आपूर्ति आदेश: 5%

D. नियम एवं शर्तें

  • हैंडलिंग शुल्क/कमीशन की गणना शुद्ध बिक्री पर की जाएगी।
  • HPKVIB को उद्धृत टेंडरों के लिए अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) तथा सभी आकस्मिक शुल्क कंसाइनर द्वारा जमा/भुगतान किए जाएंगे। HPKVIB EMD पर कोई ब्याज नहीं देगा।
  • जहाँ आवश्यक हो, नमूने एवं परीक्षण रिपोर्ट कंसाइनर के खर्च एवं जोखिम पर प्रस्तुत किए जाएंगे। एक सेट काउंटर नमूने एवं परीक्षण रिपोर्ट संबंधित प्रभारी के पास निःशुल्क रखे जाएंगे और ऑर्डर के सफल निष्पादन के बाद लौटाए जाएंगे।
  • कर, मालभाड़ा, परिवहन एवं अन्य आकस्मिक खर्चों (बीमा सहित) सहित सभी व्यय कंसाइनर द्वारा वहन किए जाएंगे। वस्तुओं की आपूर्ति कंसाइनर द्वारा “फॉर सेल यूनिट्स/डेस्टिनेशन” आधार पर की जाएगी।
  • खातों का निपटान कंसाइनरों के साथ मासिक आधार पर किया जाएगा। कंसाइनर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक नकद मेमो बुक से मिलान की गई विस्तृत एवं प्रमाणित बिक्री विवरणी प्रभारी को प्रस्तुत करेंगे। सहमत कमीशन काटने के बाद देय बिक्री राशि प्रभारी द्वारा पेयी अकाउंट चेक, डिमांड ड्राफ्ट अथवा ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से जारी की जाएगी। डिमांड ड्राफ्ट शुल्क कंसाइनर के खाते में डाला जाएगा। ऑनलाइन भुगतान हेतु कंसाइनर अपना खाता नंबर उपलब्ध करा सकते हैं।
  • HPKVIB कंसाइनरों को केवल कंसाइनमेंट आधार पर विपणन सुविधाएँ प्रदान करेगा तथा एक माह का नोटिस देकर उत्पादों की बिक्री समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा।
  • विपणन व्यवस्था से संबंधित किसी भी विवाद का समाधान आपसी बातचीत अथवा HPKVIB बिक्री इकाई के अधिकार क्षेत्र के स्थानीय न्यायालयों में किया जाएगा।
  • कंसाइनर का आयकर, बिक्री कर अथवा VAT संबंधित मामलों में प्रासंगिक कानूनों का पालन आवश्यक होगा।
  • जहाँ लागू हो, कंसाइनरों को CST, GST अथवा TIN नंबर प्राप्त करना आवश्यक होगा।
  • बिल एवं प्रोफार्मा बिल केवल HPKVIB कर्मियों द्वारा जारी किए जाएंगे।
  • क्रेडिट कार्ड बिक्री से संबंधित सभी व्यय, जिसमें सत्यापन लागत भी शामिल है, कंसाइनर के खाते में डाले जाएंगे। कंसाइनर क्रेडिट कार्ड लेन-देन की वैधता सुनिश्चित करेगा।

E. आचार संहिता

  • उत्पादों के टकराव से बचा जाना चाहिए।
  • कंसाइनरों की विश्वसनीयता HPKVIB के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
  • HPKVIB के माध्यम से बेचे जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता बाजार योग्य होनी चाहिए तथा बाजार में उपलब्ध समान उत्पादों से निम्न स्तर की नहीं होनी चाहिए।
  • जहाँ लागू हो, विक्रय मूल्य सूचीबद्ध अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के अनुरूप एवं बाजार में उपलब्ध समान उत्पादों के तुलनीय होने चाहिए।
  • अत्यधिक मुनाफाखोरी को रोकने के लिए HPKVIB कंसाइनर उत्पादों के विक्रय मूल्य को विनियमित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
  • HPKVIB की एक डिस्काउंट अनुसूची है और कंसाइनरों को अपने डिस्काउंट उसी के अनुरूप रखने होंगे।
  • कंसाइनरों एवं HPKVIB के बीच बिक्री शर्तों, कमीशन एवं समझौतों की गोपनीयता बनाए रखी जाएगी। सहयोग अवधि के दौरान सीखी गई व्यावसायिक जानकारी भी गोपनीय रहेगी।
  • कंसाइनर अपने स्टॉक का एक रजिस्टर बनाए रखेंगे, जिसकी जाँच का अधिकार HPKVIB को समझौते के अनुसार होगा।
  • ग्राहकों को उत्पादों की सही जानकारी दी जानी चाहिए। भ्रामक अथवा बढ़ा-चढ़ाकर किए गए दावों से बचना होगा। कंसाइनर ग्राहकों पर दबाव नहीं डालेंगे तथा शोरूम का वातावरण बनाए रखेंगे।
  • कंसाइनर बिक्री इकाई में अनुशासन बनाए रखेंगे तथा उत्पादों, डिस्प्ले, प्रबंधन अथवा कर्मचारियों पर प्रतिकूल टिप्पणी से बचेंगे। सुझाव अथवा जानकारी संबंधित प्रभारी को गोपनीय रूप से दी जाएगी। केवल अधिकृत कर्मी ही बिक्री काउंटर का संचालन करेंगे।
  • कंसाइनरों के कर्मचारी HPKVIB कर्मचारियों के साथ सौहार्द बनाए रखेंगे। शिकायतें सीधे HPKVIB मुख्यालय में उठाने से पहले संबंधित प्रभारी के समक्ष रखी जाएंगी। आवश्यकता पड़ने पर मुख्यालय को लिखित प्रस्तुति भेजी जा सकती है, जिसकी एक प्रति प्रभारी को भी दी जाएगी।
  • राज्य अतिथि, वीआईपी अथवा वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बिक्री इकाइयों का दौरा कर सकते हैं, कभी-कभी बिना पूर्व सूचना के। ऐसे गणमान्य व्यक्तियों की देखभाल संबंधित प्रभारी अथवा प्रभारी की अनुपस्थिति में द्वितीय प्रभारी द्वारा की जाएगी। अनुमति मिलने पर कंसाइनर सहायता कर सकते हैं।
  • HPKVIB ऑडियो, वीडियो अथवा प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार अभियान चला सकता है, जिसमें कंसाइनर उत्पाद भी शामिल हो सकते हैं। कंसाइनर प्रभारी से परामर्श के बाद लागत में अनुपातिक भागीदारी करेंगे।