एच.पी. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड न्यूनतम बिक्री गारंटी (MSG) नीति

A. MSG से संबंधित उद्देश्य एवं लक्ष्य

  • हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (HPKVIB) की विभिन्न बिक्री इकाइयों में न्यूनतम बिक्री गारंटी (MSG) से संबंधित एक समान कमीशन दरें लागू करना।
  • HPKVIB आउटलेट्स पर MSG के विरुद्ध बेचे जाने वाले उत्पादों के लिए किसी भी कंपनी, फर्म अथवा व्यक्ति को विपणन सुविधाएँ प्रदान कर बिक्री इकाइयों को अतिरिक्त उत्पाद श्रेणी से समृद्ध करना।
  • MSG व्यवस्थाओं के माध्यम से विभिन्न उत्पादों को एक ही छत के नीचे लाना, ताकि ग्राहकों को विविध प्रकार के उत्पाद उपलब्ध हो सकें।

B. नीति का दायरा

बिक्री इकाइयों में निजी कंसाइनर
कंसाइनर कर्मियों के साथ काउंटर बिक्री:
न्यूनतम बिक्री गारंटी (MSG) के विरुद्ध कंसाइनर के बिक्री कर्मियों से संबंधित बिक्री।

C. संचालन संबंधी व्यवस्थाएँ

कमीशन/हैंडलिंग शुल्क की दरें
बिक्री संभावनाओं एवं बाजार प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए MSG संबंधित बिक्री के लिए निम्नलिखित कमीशन दरें प्रस्तावित हैं:
बोर्ड कंसाइनरों से न्यूनतम बिक्री गारंटी (MSG) के विरुद्ध 20% कमीशन वसूल करेगा, जहाँ कंसाइनर के बिक्री कर्मी शामिल हों।

D. नियम एवं शर्तें

  • हैंडलिंग शुल्क/कमीशन की गणना शुद्ध बिक्री पर की जाएगी।
  • न्यूनतम बिक्री गारंटी का निर्धारण “रिज़र्व प्राइस” से ऊपर प्राप्त उच्चतम बोली के आधार पर किया जाएगा, जो इस उद्देश्य के लिए गठित समिति द्वारा आयोजित टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से तय होगी।
  • यदि कोई पक्ष स्वीकृत उत्पादों की बिलिंग बिक्री काउंटरों के माध्यम से न्यूनतम बिक्री गारंटी के विरुद्ध करता है, तो कमीशन दर वही होगी जो MSG के विरुद्ध खुदरा बिक्री में काउंटर बिक्री पर लागू होती है।
  • कर, मालभाड़ा, परिवहन एवं अन्य आकस्मिक व्यय (बीमा सहित) सहित सभी खर्च कंसाइनर द्वारा वहन किए जाएंगे। वस्तुओं की आपूर्ति “फॉर सेल यूनिट्स/डेस्टिनेशन” आधार पर की जाएगी।
  • कंसाइनर का स्टाफ (यदि तैनात किया गया हो) HPKVIB बिक्री इकाइयों के संबंधित प्रभारी की निगरानी एवं नियंत्रण में कार्य करेगा। स्टाफ को अच्छा आचरण बनाए रखना होगा, अन्यथा HPKVIB व्यवस्था समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। HPKVIB कंसाइनर के बिक्री कर्मियों के रोजगार अथवा वेतन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
  • बिक्री मूल्य कंसाइनर द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। संबंधित बिक्री इकाई का प्रभारी यह सुनिश्चित करेगा कि बिक्री मूल्य एवं उत्पाद गुणवत्ता प्रतिस्पर्धी हों। इस संबंध में किसी भी विवाद का समाधान मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) द्वारा गठित समिति करेगी। बिक्री HPKVIB के कैश मेमो/बिलों के माध्यम से की जाएगी तथा नकद/बिक्री आय HPKVIB द्वारा एकत्र की जाएगी।
  • कंसाइनर द्वारा दिए गए किसी भी रियायत अथवा छूट का खर्च HPKVIB वहन नहीं करेगा। हालांकि, कंसाइनर समय-समय पर संबंधित प्रभारी से परामर्श करके छूट दे सकते हैं।
  • कंसाइनर उत्पादों के प्रचार/विज्ञापन का खर्च कंसाइनर द्वारा वहन किया जाएगा।
  • खातों का निपटान कंसाइनरों के साथ मासिक आधार पर किया जाएगा। MSG पर बिलिंग/काउंटर कंसाइनर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक नकद मेमो बुक से मिलान की गई विस्तृत एवं प्रमाणित बिक्री विवरणी प्रभारी को प्रस्तुत करेंगे। सहमत कमीशन काटने के बाद देय बिक्री राशि प्रभारी द्वारा पेयी अकाउंट चेक, डिमांड ड्राफ्ट अथवा ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से जारी की जाएगी। डिमांड ड्राफ्ट शुल्क कंसाइनर के खाते में डाला जाएगा। ऑनलाइन भुगतान हेतु कंसाइनर अपना खाता नंबर उपलब्ध करा सकते हैं।
  • HPKVIB कंसाइनरों को केवल कंसाइनमेंट आधार पर विपणन सुविधाएँ प्रदान करेगा तथा एक माह का नोटिस देकर उत्पादों की बिक्री समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा।
  • उत्पाद बिक्री हेतु कंसाइनरों को उपलब्ध कराया गया स्थान स्वतंत्र शोरूम नहीं माना जाएगा।
  • उत्पाद गुणवत्ता से संबंधित ग्राहक शिकायतों के मामले में कंसाइनर पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा तथा वस्तुओं का प्रतिस्थापन कंसाइनर के खर्च पर किया जाएगा। संबंधित प्रभारी का निर्णय अंतिम होगा।
  • हर्बल उत्पादों, खाद्य पदार्थों अथवा कॉस्मेटिक्स (मौखिक सेवन अथवा त्वचा, बाल आदि पर उपयोग किए जाने वाले उत्पाद) के लिए उत्पादों का FPO, AGMARK, ISO अथवा GMP प्रमाणित होना आवश्यक होगा।
  • उत्पाद पैकेजिंग में घटकों/सामग्री, उपयोग की विधि, निर्माण तिथि एवं समाप्ति तिथि का विवरण होना चाहिए।
  • यदि ग्राहक निम्न गुणवत्ता अथवा दोषपूर्ण उत्पादों की शिकायत करते हैं, तो कंसाइनर वस्तुओं को बदलने अथवा हानि की भरपाई के लिए जिम्मेदार होगा। यदि ग्राहक कंसाइनर के उत्पादों के उपयोग से नुकसान का दावा करता है, तो कंसाइनर कानूनी प्रावधानों के अनुसार मुआवजा देने के लिए भी जिम्मेदार होगा।
  • MSG कंसाइनरों के लिए कमीशन मासिक औसत अथवा वास्तविक बिक्री में से जो अधिक हो उसके आधार पर वसूला जाएगा तथा यदि बिक्री MSG से कम रहती है तो बिक्री आय से काट लिया जाएगा।
  • प्रत्येक काउंटर पर केवल एक पक्ष को अनुमति दी जाएगी। उसी पक्ष की संबद्ध फर्मों अथवा साझेदारों को उसी बिक्री इकाई में अतिरिक्त काउंटर संचालित करने की अनुमति नहीं होगी। कंसाइनर द्वारा एक शपथपत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि उसी बिक्री इकाई काउंटर के लिए कोई संबद्ध पक्ष टेंडर प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहा है।
  • विपणन व्यवस्था से संबंधित किसी भी विवाद का समाधान आपसी बातचीत अथवा HPKVIB बिक्री इकाई के अधिकार क्षेत्र के स्थानीय न्यायालयों में किया जाएगा।
  • कंसाइनर का आयकर, बिक्री कर अथवा VAT संबंधित मामलों में प्रासंगिक कानूनों का पालन आवश्यक होगा।
  • MSG कंसाइनरों के लिए तीन माह का कमीशन अथवा समतुल्य राशि वापसी योग्य सुरक्षा जमा के रूप में रखी जाएगी, जो समझौते की समाप्ति पर लौटाई जाएगी। यदि व्यवस्था कंसाइनर की गलती के कारण मध्यावधि में समाप्त होती है अथवा कंसाइनर स्वयं हटता है, तो सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी।
  • कंसाइनर अपने स्टॉक का बीमा किसी राष्ट्रीयकृत कंपनी से करवाएगा तथा बीमा की प्रति संबंधित प्रभारी को उपलब्ध कराएगा।
  • HPKVIB कर्मचारी अथवा उनके रिश्तेदार कंसाइनर के रूप में कार्य नहीं कर सकते। HPKVIB कर्मचारियों के रिश्तेदारों को कंसाइनर द्वारा HPKVIB बिक्री इकाइयों में स्टाफ के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
  • जहाँ लागू हो, कंसाइनरों को CST, GST अथवा TIN नंबर प्राप्त करना आवश्यक होगा।
  • बिल एवं प्रोफार्मा बिल केवल HPKVIB कर्मियों द्वारा जारी किए जाएंगे।
  • एक बार निर्धारित बिक्री गारंटी एवं व्यापार शर्तों को कम, परिवर्तित अथवा संशोधित नहीं किया जाएगा। हालांकि प्राकृतिक आपदा, रेलवे दुर्घटना, दंगे अथवा अन्य अपरिहार्य परिस्थितियों में लक्ष्य प्राप्ति प्रभावित होने पर HPKVIB निदेशक मंडल MSG में कमी पर पुनर्विचार कर सकता है।
  • यदि HPKVIB प्रबंधन चाहे तो कंसाइनर अपनी लागत एवं जोखिम पर प्रदर्शनियों में भाग ले सकते हैं। ऐसे आयोजनों के लिए बिक्री कर्मी कंसाइनर द्वारा अपने खर्च पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
  • क्रेडिट कार्ड बिक्री से संबंधित सभी व्यय, जिसमें सत्यापन लागत भी शामिल है, कंसाइनर के खाते में डाले जाएंगे। कंसाइनर क्रेडिट कार्ड लेन-देन की वैधता सुनिश्चित करेगा।
  • कंसाइनर समझौते के अनुसार बिक्री हेतु आवंटित काउंटर/स्थान का ही उपयोग करेंगे। कार्य समय के दौरान आवंटित स्थान पर्याप्त रूप से स्टॉक एवं व्यवस्थित होना चाहिए।
  • अवकाश एवं समय HPKVIB की अनुसूची अथवा CEO द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार होंगे।

E. आचार संहिता

  • कंसाइनरों की विश्वसनीयता HPKVIB के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
  • HPKVIB के माध्यम से बेचे जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता बाजार योग्य होनी चाहिए तथा बाजार में उपलब्ध समान उत्पादों से निम्न स्तर की नहीं होनी चाहिए।
  • जहाँ लागू हो, विक्रय मूल्य सूचीबद्ध अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के अनुरूप एवं बाजार में उपलब्ध समान उत्पादों के तुलनीय होने चाहिए।
  • अत्यधिक मुनाफाखोरी को रोकने के लिए HPKVIB कंसाइनर उत्पादों के विक्रय मूल्य को विनियमित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
  • HPKVIB की एक डिस्काउंट अनुसूची है और कंसाइनरों को अपने डिस्काउंट उसी के अनुरूप रखने होंगे।
  • कंसाइनरों एवं HPKVIB के बीच बिक्री शर्तों, कमीशन एवं समझौतों की गोपनीयता बनाए रखी जाएगी। सहयोग अवधि के दौरान सीखी गई व्यावसायिक जानकारी भी गोपनीय रहेगी।
  • कंसाइनर अपने स्टॉक का एक रजिस्टर बनाए रखेंगे, जिसकी जाँच का अधिकार HPKVIB को समझौते के अनुसार होगा।
  • ग्राहकों को उत्पादों की सही जानकारी दी जानी चाहिए। भ्रामक अथवा बढ़ा-चढ़ाकर किए गए दावों से बचना होगा। कंसाइनर ग्राहकों पर दबाव नहीं डालेंगे तथा शोरूम का वातावरण बनाए रखेंगे।
  • कंसाइनर बिक्री इकाई में अनुशासन बनाए रखेंगे तथा उत्पादों, डिस्प्ले, प्रबंधन अथवा कर्मचारियों पर प्रतिकूल टिप्पणी से बचेंगे। सुझाव अथवा जानकारी संबंधित प्रभारी को गोपनीय रूप से दी जाएगी। केवल अधिकृत कर्मी ही बिक्री काउंटर का संचालन करेंगे।
  • कंसाइनरों के कर्मचारी HPKVIB कर्मचारियों के साथ सौहार्द बनाए रखेंगे। शिकायतें सीधे HPKVIB मुख्यालय में उठाने से पहले संबंधित प्रभारी के समक्ष रखी जाएंगी। आवश्यकता पड़ने पर मुख्यालय को लिखित प्रस्तुति भेजी जा सकती है, जिसकी एक प्रति प्रभारी को भी दी जाएगी।
  • राज्य अतिथि, वीआईपी अथवा वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बिक्री इकाइयों का दौरा कर सकते हैं, कभी-कभी बिना पूर्व सूचना के। ऐसे गणमान्य व्यक्तियों की देखभाल संबंधित प्रभारी अथवा प्रभारी की अनुपस्थिति में द्वितीय प्रभारी द्वारा की जाएगी। अनुमति मिलने पर कंसाइनर सहायता कर सकते हैं।
  • HPKVIB ऑडियो, वीडियो अथवा प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार अभियान चला सकता है, जिसमें कंसाइनर उत्पाद भी शामिल हो सकते हैं। कंसाइनर प्रभारी से परामर्श के बाद लागत में अनुपातिक भागीदारी करेंगे।
  • उत्पादों के टकराव से बचा जाना चाहिए।

F. कंसाइनरों के चयन की प्रक्रिया

MSG एवं कंसाइनर कर्मियों के साथ काउंटर बिक्री (निजी)

चयन समाचार पत्रों में प्रकाशित टेंडरों के आधार पर किया जाएगा। रिज़र्व प्राइस से ऊपर उच्चतम बोली देने वाले पक्ष का चयन तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा, जिसे संबंध, ब्रांड छवि एवं आचरण बनाए रखने हेतु MSG में 20% वृद्धि के साथ एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि कोई पक्ष मध्यावधि में छोड़ देता है अथवा HPKVIB द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, तो काउंटर को समाचार पत्रों में प्रकाशित खुले टेंडर के माध्यम से पुनः आवंटित किया जाएगा।

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